नये वाहन खरीदी पर रोक, अनुपूरक बजट के लिए फायनेंस ने मांगे प्रस्ताव
भोपाल. विधानसभा चुनाव के पहले होंने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले फायनेंस ने सभी विभागों से प्रथम अनुपूरक बजट को लेकर प्रस्ताव आमंत्रित किए है। नये वाहन खरीदी के प्रस्तावों को अनुपूरक बजट में मंजूरी नहीं दी जाएगी।
संचालक बजट आइरिन सिंथिया ने विभागों को भेजे निर्देश में कहा है कि वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में राज्य आकस्मिता निधि से अग्रिम स्वीकृत मद जिनके लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है उनके लिए प्रस्ताव भेजें।
जिनके लिये भारत सरकार और अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता, केन्द्रांश स्वीकृति की गई है जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर पाएंगे। वित्त विभाग ने कहा है कि विशेष पूंजीगत केन्द्रीय सहायता के तहत जिन विभागों द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है अथवा किया जाना है यदि उन विभागों को पृथक बजट लाईन खोलने हेतु आवश्यकता हो तो प्रतीक प्रावधान से प्रावधान से पृथक बजट लाईन खोली जाए।
ऐसी नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किय जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही है। वाहन क्रय के प्रस्ताव भी शामिल नहीं किये जाएंगे।
ऐसे नवीन मद जो प्रतीक प्रावधान के रुप में खोले जाने हो तथा जिनमें राशि की व्यवस्था अन्य मद की बचत से की जाना हो तो प्रस्ताव में बचत की मद का लेखाशीर्ष व राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
जिन मदों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है उनकी संक्षेपिका केन्द्रीय सहायता की राशि जो राज्य को ऋण और एवं अनुदान के रुप में प्राप्त होगी का लेख करते हुए आवश्यक रुप से संलग्न करने को कहा गया है। इसी प्रकार कोई व्यय जिसके लिए राशि मांगी जा रही है उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित पूरा विवरण देना होगा।