Bargonda Controversy : बड़गोंदा में बवाल में मृतक के परिजनों को 10 लाख की मदद!  

जिला दंडाधिकारी ने महू अनुविभाग में धारा 144 का आदेश दिया! 

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Bargonda Controversy : बड़गोंदा में बवाल में मृतक के परिजनों को 10 लाख की मदद!  

Indore : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शासन ने बड़गोंदा (महू) में मृतक भेरूलाल के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता दी। जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने गाँव पहुंचकर सहायता राशि का चेक परिजनों को सौंपा। कल एक आदिवासी युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा और फायरिंग की थी, जिसमें भेरूलाल की मौत हो गई थी।

महू के बड़गोंदा में बुधवार रात एक आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया था। परिजन का आरोप है दबंगों ने गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। लाठीचार्ज किया। करीब 25 हवाई फायर भी किए। पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। एक अन्य युवक के पैर में गोली लगी।

इस घटना के बाद हुए बवाल के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने महू अनुविभाग में धारा 144 का आदेश प्रसारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग डॉ अम्बेडकर नगर महू द्वारा अवगत कराया गया कि एक महिला की मृत्यु होने पर महिला के परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लोक शांति भंग कर आरोपी को उन्हें सौपे जाने तथा उस पर 302 का प्रकरण दर्ज करने हेतु उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा एम्बुलेंस को रोक कर थाने का घेराव किया तथा पथराव कर लोक शांति भंग करने का  प्रयास किया गया।

इसे दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में लोक शांति को बनाये रखने के कारण तहसील डॉ अम्बेडकर नगर (महू) अनुभाग अन्तर्गत थाना क्षेत्र महू किशनगंज, मानपुर, बड़गोंदा तथा सिमरोल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा भी उक्त स्थिति पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के एक स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने बाबद अनुरोध किया गया है।

इन परिस्थितियों के संदर्भ में डॉ इलैयाराजा टी, जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर द्वारा जिले के अनुभाग डॉ अम्बेडकर नगर महू अन्तर्गत थाना क्षेत्र महू, किशनगंज, मानपुर, बड़गोंदा तथा सिमरोल में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों का इकठ्ठा होना तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह भी आदेशित किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस. मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, पोस्टर बैनर के माध्यम अन्य कोई भी माध्यम से) से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है। सभी के अस्त्र / शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होडिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म शक्ति सम्प्रदाय, जाति वा समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा|

किसी भी भवन सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा निजी पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा। मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा। उक्त आदेश की व्यक्तिगत तामील संभव नहीं है। अत: उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है।

आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेंगी। यह आदेश दिनांक 15 मार्च 2023 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है। उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।