Bhopal MP: धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने किए आदेश जारी
भोपाल : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में भोपाल के लिए जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी सामाजिक,राजनैतिक , खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन,मेले,धार्मिक चल समारोह आदि , जिनमें जनसमूह एकत्र होता है ,प्रतिबंधित रहेंगे । भोपाल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कफर्यू लागू रहेगा ।
जारी आदेश अनुसार समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे । कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा । समस्त धार्मिक,पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु और अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे ।
समस्त प्रकार की दुकानें , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , निजी कार्यालय , शॉपिंग मॉल , जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे । सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। ।
आदेश अनुसार कोविड- 19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा। समस्त बृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उधोग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी । जिम , फिटनेस सेन्टर , योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा । समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे ।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड- 19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे । विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि या व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । आयोजन में कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजको द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी ।
आदेश अनुसार रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से होगा । रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा सम्बंधित एसडी एम की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे । रामलीला का आयोजन मैदान या हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे ।
रावण दहन के वृहद आयोजन , जिनका स्वरूप मेले समान होता है , की अनुमति नही होगी । गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों ,मोहल्लों में मोहल्ला वासियों , कॉलोनी वासियो की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में सम्बधित एसडीएम को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा ।
व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नही होगी । अर्न्तराज्यीय तथा राज्यातंरिक व्यक्तियो,गुड्स एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा । अनुमति प्राप्त आयोजनों समारोहों में डी . जे .,बैण्डबाजे की सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशो के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी ।
उच्च शिक्षा विभाग , तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं कोविड – 19 संक्रमण को रोकने हेतु जारी प्रोटोकाल का पालन किये जाने की शर्तों पर शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित किये जा सकेंगे।
आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।