
Big Action: MP में विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों पर वेतनवृद्धि रोकने, पदावनति एवं पेंशन कटौती के आदेश
भोपाल,—नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित जांच प्रकरणों में कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
विभाग द्वारा वित्तीय अनियमितताओं, निर्माण कार्यों में लापरवाही, शासकीय भूमि एवं आय हड़पने तथा कोरोना काल में सामग्री क्रय में अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को दंडित किया गया है।
नगर परिषद नगौद में स्टॉप डेम निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितताओं के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री संजय पाण्डेय को उत्तरदायी मानते हुए उन पर परिनिंदा अधिरोपित की गई है। जिससे उन्हें एक वर्ष तक पदोन्नति की पात्रता नहीं रहेगी।
नगर परिषद जैतहरी, जिला अनूपपुर में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन अवधि में सामग्री क्रय में अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन भंडार प्रभारी श्री मोहित शर्मा की चार वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। इसी मामले में तत्कालीन प्रभारी मुख्य लिपिक लेखपाल श्री रजनीश लहंगीर एवं तत्कालीन स्वच्छता प्रभारी श्री संजीव राठौर की भी चार वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवही की गई है।
जैतहरी में ही शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि एवं आय हड़पने के मामले में राजस्व निरीक्षक श्री अवधेश बीझी को दोषी मानते हुए उनकी दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। इसी प्रकरण में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री भूपेंद्र सिंह की आगामी दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई है।
नगर परिषद जैतहरी में भूमि संबंधी अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राम मिलन तिवारी को दोषी पाए जाने पर, उनके सेवानिवृत्त होने के कारण देय पेंशन की 10 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोक दी गई है। वहीं कोरोना काल में सामग्री क्रय में अनियमितता के एक अन्य मामले में श्री तिवारी की पेंशन की 20 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोकने की कार्रवाई की गई है।
नगर परिषद पिपलौदा में नीलामी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अरुण पाठक की तीन वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। नगर पालिका परिषद शहडोल में मोहनराम मंदिर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं मंदिर परिसर में कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के मामले में उपयंत्री श्री देव कुमार गुप्ता एवं तत्कालीन सहायक यंत्री श्री बृजेन्द्र प्रसाद शर्मा को दोषी मानते हुए दोनों की आगामी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद धार में देवीसागर तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन उपयंत्री श्री सुधीर ठाकुर की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। इसी प्रकार तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितता के मामले में तत्कालीन सहायक यंत्री श्री देवेन्द्र कोल की भी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
सोयतकलां नगर परिषद, जिला आगर मालवा में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अशोक कुमार पांचाल द्वारा माधव चौक स्थित भूखंड मामले में की गई अनियमितता से शासन को 9 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचने पर उन्हें दोषी मानते हुए राजस्व निरीक्षक के पद से पदावनत कर उप राजस्व निरीक्षक बनाया गया है।वहीं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के यांत्रिकी प्रकोष्ठ में सहायक वर्ग-2 के पद पर पदस्थ श्री शेखर ठाकुर अप्रैल 2023 से बिना अवकाश स्वीकृत कराए एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए गए। इस गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा श्री ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री संकेत भोंडवे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी एवं लापरवाही के मामलों में दोषियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।





