भोपाल: राज्य शासन ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है।
इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ राजेश राजौरा ने समस्त कलेक्टरों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि विवाह समारोह में अब अधिकतम उपस्थिति का बंधन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन हो। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।