Big Decision by Rajasthan Government: दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों में नही रखा जाएगा
गोपेंद्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट
जयपुर: राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों में नही रखा जाएगा।
यह जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं अपने ट्विटर हेंडल पर दी।
गहलोत ने बताया कि मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार और पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। इससे दोषी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रतिबंधित किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से अपील की कि ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है।
बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों में नही रखने के अहम फैसले से अपराधियों में ख़ौफ़ का वातावरण बनेगा।
राजस्थान में 12 साल तक की लड़कियों से बलात्कार के लिए मौत की सज़ा का विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है ।इस विधेयक के कानून बन जाने पर मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य होगा, जहां बलात्कारियों
को मौत की सजा का प्रावधान है।