Big Decision of HC: हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त पर लगाया गया 40,000 रुपये का जुर्माना और प्रतिकूल टिप्पणी रद्द की

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Pensioners Welfare AssociationHigh Court Reprimanded IAS Sachin Sinha

Big Decision of HC: हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त पर लगाया गया 40,000 रुपये का जुर्माना और प्रतिकूल टिप्पणी रद्द की

 

भोपाल: भोपाल के पत्रकार नीरज निगम द्वारा मांगी गई RTI जानकारी समय पर न देने के मामले में, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 5 मार्च 2025 को पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके आदेशों पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने माना था कि सूचना आयुक्त ने सरकार के एजेंट की तरह काम किया और पारदर्शिता में कमी बरती, जिसके चलते आवेदक को मुफ्त जानकारी देने के बजाय भारी शुल्क मांगा गया। इस फैसले के खिलाफ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला ने डिवीजन बेंच में अपील की।

 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने सभी आदेश *सद्भावपूर्वक और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में* पारित किए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना नोटिस दिए जुर्माना वसूलने का आदेश देना उचित नहीं था और सूचना आयुक्त को कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

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इस फैसले के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला से जुर्माने की राशि वसूलने और प्रतिकूल टिप्पणी, दोनों आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।