BJP Leader Opened Firing : भाजपा नेता समेत 4 लोगों ने ढाबे पर उत्पात मचाया, फायरिंग की, ASI को मारा!
आरोपी जिला पंचायत सदस्य है, उसके कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो सामने आए!
Sagar : खुरई में भाजपा के एक नेता ने ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग की। आरोपी ने गोली चलाते हुए एक ASI के सीने पर लात भी मारी। यह घटना 23 जुलाई की बताई जा रही है। इसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता सर्वजीत सिंह और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
आरोपी सर्वजीत सिंह लोधी जिला पंचायत सदस्य है और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का करीबी बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साथ भी उसकी कई तस्वीरें सामने आई। बांदरी के वार्ड 14 के निवासी सौरभ साहू ने इस मामले में बांदरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसमें उसने बताया कि, वह नेशनल हाइवे 44 पर ढाबा चलाता है। बांदरी निवासी ऋषभ पाटकर, अरविंद पाटकर, कुलदीप ठाकुर और छोटू लोधी चाय पीने ढाबे पर आए थे। यहां भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत का ड्राइवर सौरभ सूर्यवंशी अपने एक साथी के साथ बैठा था। दोनों ढाबे के केबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। उसी केबिन में बांदरी के चारों लोग बैठकर चाय पीने लगे। तब छोटू लोधी ने डस्टबिन में थूक दिया तो सौरभ सूर्यवंशी ने गाली-गलौज की। वहां रखी कांच की बोतल फेंककर कुलदीप ठाकुर को मार दी। इसके बाद विवाद शुरू हुआ।
विवाद बढ़ता देख भाजपा नेता के ड्राइवर सौरभ ने सर्वजीत सिंह लोधी को फोन करके बुला लिया। सर्वजीत के साथ दो लोग और ढाबे पर पहुंचे। पहुंचते ही सर्वजीत ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया और ढाबे में घुसते ही तोड़फोड़ करने लगा। अन्दर लगे टीवी, फ्रिज, काउंटर को कांच सहित कई सामानों को तोड़ दिया। ढाबे के अन्दर भी तीन राउंड हवाई फायरिंग की। ढाबा मालिक के जीजा मनीष साहू ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।
फायरिंग की आवाज सुनकर खाना खाने आए बांदरी थाने में पदस्थ एएसआई देवेंद्र श्रीवास्तव बाहर आए तो आरोपी भाजपा नेता ने उन्हें भी लात मार दी। सर्वजीत ने बंदूक की बट से ढाबा संचालक मनीष के सिर पर भी वार किया जिससे सिर में गंभीर चोटें आई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जिला पंचायत सदस्य व बीजेपी नेता सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत सिंह लोधी, सौरभ सूर्यवंशी, हार्दिक ठाकुर और संदीप राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 324(5), 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया।