Blackmailer Sent to Jail : प्रेम जाल में फंसाया, लाखों ठगे, फिर पीछा छुड़ाने की कीमत मांगी!

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Blackmailer Sent to Jail : प्रेम जाल में फंसाया, लाखों ठगे, फिर पीछा छुड़ाने की कीमत मांगी!

 

चार महीने फरार महिला को जेल भेजा, कोर्ट ने जमानत नहीं दी!

 

Indore : एक कारोबारी राहुल शर्मा को ब्लैकमेल करने वाली महिला अब जेल की हवा खा रही है। इस महिला ने राहुल को साजिश के तहत फंसाया और लाखों रुपये के आभूषण-नकदी रुपये लेती गई। राहुल ने हाथ खींचे तो दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाई और समझौता के एवज में एक मुस्त 30 लाख रुपये की मांग की। बताया गया कि महिला के पति ने भी उसे छोड़ दिया, पर ये भी साजिश का हिस्सा था।

महिला को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने महिला पर लगे आरोपों को सही पाया और उसे जेल भेज दिया। 7 अप्रैल को कारोबारी ने महिला के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने महिला को धारा 384 के तहत आरोपी बनाया था। इसके बाद से ही महिला फरार चल रही थी। उसके इंदौर आते ही शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने चार महीने तक मामले की जांच की और कोर्ट ने भी महिला पर पुलिस द्वारा लगाई गई धाराएं सही पाई। पुलिस ने महिला के खिलाफ तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में पेश किए हैं। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी का है। महिला राहुल शर्मा के घर के समीप ही रहती है। उसने पहले राहुल के कामकाज की जानकारी जुटाई और धीरे-धीरे घर आना जाना शुरू किया। राहुल से दोस्ती गांठी और कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए।

बाद में उसने दबाव बनाया और कहा कि पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लें। राहुल द्वारा इनकार करने पर महिला ने रुपयों की मांग शुरू कर दी। राहुल ने परेशान होकर 20 जनवरी 2022 को यश बैंक के खाते से 80 हजार रुपये महिला को दे दिए। 4 फरवरी 2022 को पुन: 40 हजार रुपये महिला के एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर करवाए।

4 मार्च को 40 हजार, 2 अप्रैल 2022 को 40 हजार और 6 अप्रैल को एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके अलावा भी महिला ने एमजी रोड़ स्थित आनंद ज्वेलर्स से 1 लाख 78 हजार और 13 अक्टूबर को 78530 की ज्वेलरी खरीदी जिसका भुगतान राहुल द्वारा किया गया। रुपयों की मांग समाप्त न होने पर राहुल ने पिछले वर्ष नवंबर में महिला के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। इस पर वह भड़क गई और लसूड़िया थाना जाकर राहुल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवा दी। 9 दिसंबर को पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। 20 जनवरी को राहुल हाईकोर्ट से जमानत पर छूटा और पत्नी बच्चों के साथ पुन: जीवन बसर करने लगा।

महिला पुन: सक्रिय हुई और राहुल से रुपयों की मांग शुरू कर दी। 6 फरवरी को उसने स्कीम-74 में उस वक्त रोक लिया जब वह अपने पिता के साथ काम से गया था। 14 फरवरी को भी राहुल बेटियों को बस स्टॉप पर छोड़ने गया तो महिला आ धमकी। 22 मार्च को पत्नी व बेटी के साथ खाना खाने गया तो महिला आकर बैठ गई। उसने पीछा छुड़वाने के बदले 30 लाख रुपये मांगे।

तलाक के झूठे पेपर तैयार किए 

राहुल शर्मा ने 21 अगस्त को लसूड़िया पुलिस के साथ वरिष्ठ अफसरों को आवेदन दिया। आवेदन में फरारी के दौरान मदद करने के मामले में पति पर आरोप लगाए। कहा कि पति को भी आरोपी बनाया जाए। इतना ही नहीं राहुल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि दोनों ने प्रकरण से बचने के लिये तलाक के फर्जी पेपर तैयार किए हैं।

झूठे केस का भी मामला दर्ज

शनिवार को सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट से जमानत मांगी। लेकिन, कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। पीड़ित कारोबारी राहुल शर्मा ने कोर्ट से अपील की है, कि इसमें झूठा केस लगाने का मामला भी बनता है, इसलिए महिला पर धाराएं बढ़ाई जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने ब्लैकमेल करने की धारा 389 बढ़ाने के आदेश लसूड़िया पुलिस को दिए।