
Bribery Case: रिश्वतखोर महिला पटवारी को 3 साल की सज़ा और 10 हजार रुपए जुर्माना
खंडवा : विशेष न्यायालय खंडवा ने आज 29 सितंबर 2025 को रिश्वतखोरी के एक प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाते हुए हरसूद तहसील की महिला पटवारी श्रीमती कंचन तिवारी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। निर्णय माननीय विशेष न्यायाधीश अरविंद सिंह टेकाम ने पारित किया।
यह था मामला..?
आवेदक राहुल बाके, ग्राम निशानियां, तहसील हरसूद जिला खंडवा निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी कंचन तिवारी उसकी कृषि भूमि के ऑनलाइन नामांतरण की एंट्री करने के बदले ₹2,500 रिश्वत की मांग कर रही हैं।
लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने शिकायत की पुष्टि के बाद 20 जनवरी 2020 को तहसील कार्यालय हरसूद में ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई में पटवारी कंचन तिवारी फरियादी राहुल बाके से ₹2,000 रिश्वत की राशि अपने हाथों में लेकर बैग में रखते हुए पकड़ी गईं।
“कानूनी प्रक्रिया”
लोकायुक्त पुलिस ने जांच पूरी कर 30 जून 2023 को विशेष न्यायालय खंडवा में चालान पेश किया। मामला विशेष प्रकरण क्रमांक 1/23 के तहत दर्ज हुआ।
“फैसला और पैरवी”
लगातार सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी पटवारी कंचन तिवारी को दोषी मानते हुए आज सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद पटेल द्वारा की गई।
“घटनाक्रम”
1. 20 जनवरी 2020 – लोकायुक्त ने हरसूद तहसील कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई कर कंचन तिवारी को ₹2,000 रिश्वत लेते पकड़ा।
2. 30 जून 2023 – लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने विशेष न्यायालय खंडवा में चालान पेश किया।
3. 29 सितंबर 2025 – विशेष न्यायाधीश अरविंद सिंह टेकाम ने आरोपी को 3 वर्ष कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।





