Cash Withdrawal Not Easy : ज्यादा जमा या निकासी अब आसान नहीं, इसलिए बदला गया नियम
20 लाख से ज्यादा रकम के ट्रांजेक्शन के लिए PAN या Aadhar अनिवार्य
New Delhi : सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए। नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) अनिवार्य कर दिया। 10 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है, जिनके पास अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है।
काले धन पर लगाम लगाने और इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पिछले महीने ही सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ाया था। इससे ऐसे बहुत से लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य हो गया, जिनकी आय Income Tax के दायरे में नहीं आती है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा करता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा।
अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा। यहीं नहीं, अब बिना पैन या आधार कार्ड के किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा।