
Cattle Meat Transport Case : बहुचर्चित गौमांस परिवहन के 11 साल पुराने मामले में 11 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास, 10-10 हजार रुपए जुर्माना!
Ratlam : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर ने गौमांस परिवहन के मामले में 11 लोगों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। यह घटना वर्ष 2014 के अनन्त चतुर्दशी की रात्रि की है। कुछ युवकों ने नगरा-सीरुखेड़ी रोड़ पर डॉ सादिक के पोल्ट्री फार्म के पास गाय का सींग और खुन देखा था इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने विरोध किया और जुलूस निकाला था मामले में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था।
सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि 9 सितंबर 2014 को फरियादी वासुदेव ने शहर के स्टेशन रोड़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं और मेरा दोस्त आदित्य सुबह दौड़ने गए थे। नगरा-सीरुखेड़ी रोड़ पर डॉ सादिक के बंद पड़े पोल्ट्री फार्म के पास 2 लोग मोटरसाइकिल पर एक थैला लटकाकर ले जाते हुए दिखाई दिए इसमें गीला पदार्थ था उन्होंने पोल्ट्री फार्म के पास जाकर देखा तो वहां गाय का सींग और एक लोहे का सुव्वा पड़ा था। सड़क के दाहिने साइड स्थित नाले में मांस के टुकड़े तैर रहें थे।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर रशीद (38) पिता रसीद खान 229 शेरानीपुरा, जफर (45) पिता बशीर शेरानी निवासी शेरानीपुरा, गली नं 2, असलम (25) पिता भूरिया कुरैशी, निवासी 21 हरिजन बस्ती, कसाई मण्डी, मुस्ताक (20) पिता ताजमोहम्मद कुरैशी निवासी कसाई मण्डी, शेरानीपुरा, आजाद (20) पिता बाबु कुरैशी निवासी कसाई मण्डी, शेरानीपुरा, अफसर (30) पिता अहमद हुसैन कुरैशी, हरिजन बस्ती, शेरानीपुरा, राजा (38) पिता वाजीद अली, निवासी-17 शेरानीपुरा, आलम (30) पिता वाजीद अली निवासी पटेल कॉलोनी, मस्जिद के पास माजीद (30) कुरैशी पिता जांहगीर कुरैशी शेरानीपुरा, अकील (37) पिता बाबुखा कुरैशी निवासी चिंगीपुरा हाथीखाना, गोविंद (22) पिता कालु भूरिया उर्फ भेरूलाल भूरिया निवासी बैरसा रोड भाटपचलाना जिला उज्जैन को धारा 4 सहपठित 9(1) तथा धारा 5 सहपठित 9(2) मप्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया!





