CCTV Cameras: इंदौर में अब निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जहां 100 से अधिक लोग जुटते है,CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य 

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CCTV Cameras: इंदौर में अब निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जहां 100 से अधिक लोग जुटते है,CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य 

इंदौर:  प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब राज्य सरकार सुरक्षित शहर भी बनाने जा रही है। इसके लिए ऐसे सभी सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान जहां सौ से अधिक लोग एक साथ जुटते है और पंद्रह सौ वर्गफीट से अधिक क्षेत्र है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इनका उपयोग पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में करेगा।

इंदौर नगर निगम क्षेत्र में यह नियम लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले ऐसे प्रतिष्ठान जहां एक समय में सौ या अधिक लोग एकत्रित होते है या जहां पंद्रह सौ वर्गफिट और उससे अधिक पर बने भवन है। इनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, खेल परिसर, मनोरंजन के स्थान, सभागार, होटल, कार्यालय, बैंक, कन्वेंशन सेंटर, सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, संगठित समूह के स्थान और अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जो निगरानी और नियंत्रण समिति इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रतिष्ठान मानेगी वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा।

प्रतिष्ठान में आवासीय बस्तियों, आवासीय सोसायटी रहवासी संघ एवं गेट युक्त कॉलोनी के सभी प्रवेश एवं निकास द्वार किसी समय पर पर भीड़ जुटने की गुंजाइश वाले विशिष्ट क्षेत्र पर केन्द्रित व्यक्त्गित दुगानो के समूह और अस्थाई प्रतिष्ठान जैसे समय-समय पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, संस्थागत समूह, न्यास, सोसायटी, व्यक्ति द्वारा आयोजित सभाएं, आयोजन जिसमें रैली, मेला, पंडाल आदि के रुप में खुले मैदानों में आयोजित सभी प्रकार की धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक सभा जहां एक बार में एक हजार से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होंने की संभावना हो शामिल किए गए है। इन सीसीटीवी कैमरों का सामुदायिक निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा।

प्रतिष्ठानों के प्रवेश तथा निकासी स्थान, पार्कि ग क्षेत्र तथा ऐसे सभी क्षेत्र जो क्रियान्वयन समिति द्वारा सुभेद्य क्षेत्र के रुप में तय किए जाएंगे वहां क्लोज सर्किट कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इन सीसीटीवी के माध्यम से प्रवेश तथा निकास द्वार और संवेदनशील महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उचित कोण और दृश्यता के साथ निगरानी तथा तीन दिन तक वीडियो फुटेज के भंडारण का प्रावधान करना होगा। सीसीटीवी कैमरे इस तरह नहीं लगाए जाएंगे जिसमें किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है। प्रतिष्ठान के स्वामी को तीस दिन की अवधि के वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखना होगा और इसे नेटवर्क प्रणाली के साथ चौबीस घंटे कनेक्टिविटी देना सुनिश्चत करना होगा। क्रियान्वयन समिति के मांगने पर फुटेज देना होगा। प्रत्येक मालिक, बिल्उर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संगठन संचालन करने वाले व्यक्ति स्वयं की लागत और व्यय पर सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की स्थापना करना होगा। अपराधों की रोकथाम के लिए, जांच के लिए और अभियोजन और दंड के प्रयोजनों के लिए अधिकृत एजेंसियों को सीसीटीवी के फुटेज मांगने पर देना होगा।