Central Motor Vehicle Amendment Rules : 45 दिन में मध्य प्रदेश में केंद्र का मोटर व्हीकल लागू

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ओवरलोड दुपहिया वाहन पर लाइसेंस सस्पेंड

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Bhopal : मध्य प्रदेश में भी ‘केंद्रीय मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019’ (Central Motor Vehicle Amendment Rules 2019) लागू किया जाएगा। हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain) ने आज इस आशय का शपथ पत्र दिया।

इसमें बताया गया कि 45 दिन में प्रदेश में यह एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सतीश वर्मा (एडवोकेट) ने 2013 में जबलपुर में चलने वाले अवैध ऑटो और ओवरलोडिंग के साथ रूट को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। यह मामला 8 साल से हाईकोर्ट में लंबित है।

केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 को लागू किया था। लेकिन, इसे लागू करने या न करने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। किंतु, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के प्रावधानों ज्यादा होने और उससे राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं किया था। MP में भी इसे अब तक लागू नहीं किया गया था।

डबल बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदेश के अधिकारी अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि 2013 से यह मामला लंबित है। सरकार का पक्ष रख रहे उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। आदेशों का पालन भी किया जाएगा।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई की गई। इस मामले पर सोमवार को डबल बेंच ने इस मामले को पहले नंबर पर लगाने के साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन को मौजूद रहने का निर्देश दिया था।

अवैध ऑटो जब्त होंगे
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि अब अवैध ऑटो पकड़े जाने पर छोड़े नहीं जाएंगे। सभी ऑटो जब्त करके कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट ही मामले में निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब सीधे आर्डर करेंगे। एक भी अवैध ऑटो प्रदेश में चलना नहीं चाहिए।

रूल लागू हुआ तो ये बदलाव
नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही,, जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
– लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1 हज़ार से बढ़कर 2 हज़ार रुपए होगा।
– अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2 हज़ार रुपए।
– बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए।
– ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए किया।
– ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हज़ार का जुर्माना।
– बगैर हेलमेट या ओवरलोड दुपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य।
– बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपए और ओवरलोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
– हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या उससे ज्यादा का मुआवजा देगी।
– रोड रेगुलेशन के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना।
– बिना बीमा वाहन होने पर 1 हज़ार से जुर्माना बढ़ाकर 2 हज़ार रुपए।
– लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य।
– कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।
– नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
– ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1 हज़ार रु प्रति यात्री जुर्माना।
– सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हज़ार रुपए का जुर्माना देना होगा।
– ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हज़ार का जुर्माना।
– खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1 हज़ार से बढ़ाकर 5 हज़ार किया गया।
– शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार के बजाए 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
– स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2 हज़ार के बजाए 10 हज़ार भरने होंगे।
– बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
– एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना या 6 माह की जेल।