Chatarpur News: महिला से दुराचार करने पर एक को दस साल की कठोर कैद

कई बार पत्र भेजने के बाद भी पुलिस पेश नही कर सकी DNA रिपोर्ट, सह आरोपी बरी

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Chatarpur News: महिला से दुराचार करने पर एक को दस साल की कठोर कैद

छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: एक विवाहित महिला के साथ रिवाल्वर की नोक पर दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की कोर्ट ने एक आरोपी को दस साल की कठोर कैद की सजा दी। वही दूसरे आरोपी को बरी कर दिया है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पीडि़ता ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 जून 2017 को दोपहर एक बजे उसके पति बाहर गए थे। उसी दौरान बबलू नट निवासी छतरपुर उसके घर आया और पीडि़ता को अपनी चाची से मिलवाने की बात कहकर उसे अपने घर ले गया। जहां पर अरविंद पचौरी पहले से था। पीडि़ता जब अंदर वाले कमरे में गई तो अरविंद ने रिवाल्वर दिखाकर उसके साथ बुरा काम किया। फिर इसके बाद बबलू नट ने भी उसके साथ बुरा काम किया और पीडि़ता को धमकी दी यदि उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगें। शिकायत पर पुलिस ने अरविंद और बबलू को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन की ओर डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। अदालत के द्वारा कई बार अरविंद पचौरी के संबंध में डीएनए रिपोर्ट पेश करने के लिए पत्र जारी किए गए। लेकिन पुलिस के द्वाराा अरविंद के संबंध कोई भी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश नही की गई।

विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी बबलू नट को आईपीसी की धारा 376(2)(जी) में दोषी ठहराते हुए दस साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। वही सह आरोपी अरविंद पचौरी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।