Cheater Sentenced to 170 Years : धोखेबाज को कोर्ट ने 170 साल की सजा सुनाई!

गारमेंट्स फैक्ट्री खोलने के नाम पर 34 लोगों को ठगा!

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Cheater Sentenced to 170 Years : धोखेबाज को कोर्ट ने 170 साल की सजा सुनाई!

Sagar : सागर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 34 लोगों को धोखा देने वाले नासिर मोहम्मद उर्फ़ नासिर राजपूत को 170 साल की सजा सुनाई। यह ऐतिहासिक फैसला अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने सुनाया गया। आरोपी पर 34 लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा ऐंठने का आरोप है. आरोपी की पहचान मोहम्मद नासिर के रूप में हुई। कोर्ट ने सभी मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि यह सभी सजा एक-एक करके शुरू होंगी। यानी एक मामले की सजा खत्म होने के बाद दूसरे मामले की सजा शुरू होगी।
नासिर ने शहर के लोगों को बताया था कि वो गुजरात का बड़ा कपड़ा व्यापारी है। परिवार में बेटा साउल व दाऊद कंबोडिया, वियतनाम और दुबई में गारमेंट्स का व्यापार करते हैं। वो खुद गुजरात के तापी जिले का रहने वाला है। आरोपी नासिर मोहम्मद ने तापी जिले से सागर आकर भैंसा पहाड़ी गांव में मकान किराए से लिया। वो खुद को कपड़ा फैक्ट्री का मालिक बताता था। ग्रामीणों से कहता था कि वियतनाम, दुबई कंबोडिया में उसके कपड़े के कारखाने हैं, जो उसके बेटे चलाते हैं। इस गांव में भी फैक्ट्री डालना चाहता है, कुछ परसेंट के पार्टनर आप भी बन जाए।

इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने अपर लोक अभियोजक एडवोकेट रामबाबू रावत ने बताया कि अगस्त 2020 में कैंट के भैंसा गांव के 34 लोगों ने शिकायत करके बताया कि हम लोगों के गांव में एक साल पहले गुजरात से नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत रहने आया था। उसने मेलजोल बढ़ाते हुए बताया कि मैंने गुजरात में अपना एक बंगला 85 लाख रु. का बेचा है, जिसकी रकम आना है।

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फैक्ट्री खुलवाने के नाम पर ठगी
मैं भैंसा में एक गारमेंट्स फैक्ट्री खोलने वाला हूं। लेकिन, आरबीआई ने टैक्सेशन के नाम पर मेरी उक्त रकम होल्ड कर दी। भरोसा जताने के लिए उसने अपने बैंक की पासबुक में रकम की इंट्री भी बताई। मोबाइल में एसएमएस भी बताए। भरोसे में आकर लोगों ने अपने पास से उसे 1 से लेकर 6 लाख तक रुपए दे दिए। बदले में उसने कुछ चेक भी दिए, जिन्हें बैंक ने अस्वीकृत कर दिया। साल 2020 में कैंट थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया था। धोखाधड़ी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 170 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3 लाख 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।