
Cheque Bounce Case : चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास!
Ratlam : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र रावत ने परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा- 138 के 1 प्रकरण में टाटानगर निवासी अजय उर्फ अज्जू यादव को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 लाख रुपए प्रतिकर देने की सजा सुनाई। एडवोकेट अनिल सारस्वत ने बताया कि परिवादी दीपिका पति यश ठाकुर निवासी दोलतगंज ने सन 2018 में परिवाद दायर किया था।
परिवादी ने बताया कि अजय यादव ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए उससे 1 लाख 75 हजार रुपए उधार लिए थे दी गई राशि वापसी के लिए अजय ने SBI शाखा तोपखाना का एक चेक 10 नवम्बर 2017 को जारी किया था। परिवादी द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया था जो अपर्याप्त राशि की वजह से अनादरित हो गया था। इसके बाद परिवादी ने नोटिस जारी किया था जिसके बाद भी अजय यादव ने भुगतान नहीं किया था जिससे प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में केस विचारण के दौरान अजय ने चेक सुरक्षा के रूप में देना बताया जिसे न्यायालय ने वैधानिक उपधारणाओं के आधार पर तर्क को अस्वीकार कर दिया।
न्यायालय ने आरोपी अजय यादव को धारा 138 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 महीने के भीतर परिवादी को 3 लाख रुपए प्रतिकर के अदा करने के निर्देश दिए। इसके साथ आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया हैं कि प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा!






