
Guidelines for Public Events: छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश
रायपुर. राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक छोटे-बड़े कार्यक्रमों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार आयोजनों को भीड़ और स्थान के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है. छोटे आयोजनों में 500 तक लोग और 5000 वर्ग फीट तक का स्थान शामिल होगा, जबकि बड़े आयोजनों में 500 से अधिक लोगों की भीड़ या 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाला आयोजन माना जाएगा।छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वजनिक आयोजनों पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 500 लोगों तक और 5000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले कार्यक्रम छोटे, जबकि इससे अधिक भीड़ या स्थान वाले आयोजन बड़े माने जाएंगे। अनुमति और सुरक्षा अनिवार्य होगी।
राज्य शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले पंडाल, जुलूस, रैली और अन्य छोटे-बड़े आयोजनों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में आयोजनों को भीड़ और स्थल के आकार के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है।
छोटे और बड़े आयोजन की परिभाषा तय
जारी आदेश के मुताबिक –
- छोटे आयोजन: ऐसे कार्यक्रम जिनमें 500 तक लोग शामिल हों और जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट तक हो।
- बड़े आयोजन: ऐसे कार्यक्रम जिनमें 500 से अधिक लोग हों या क्षेत्रफल 5000 वर्ग फीट से अधिक हो।
क्यों जरूरी हैं दिशा-निर्देश
त्योहारी सीजन और लगातार बढ़ते आयोजनों को देखते हुए शासन ने यह कदम उठाया है। इससे सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि आयोजकों को निर्धारित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक रूट डायवर्जन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकेगा।







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