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समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों को नोटिस और अर्थदंड

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समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों को नोटिस और अर्थदंड

ग्वालियर: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराना जिले के 3 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को भारी पड़ने जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इन सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 250 रुपए प्रतिवर्ष के मान से प्रत्येक अधिकारी पर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जिले के लोक सेवा प्रबंधक श्री सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद बिलौआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मोहम्म्द सलीम खान, पिछोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पियूष श्रीवास्तव व नगर परिषद भितरवार की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रीता कैलासिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

इसी तरह ग्राम पंचायत हस्तिनापुर के सचिव श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, धोवट के सचिव श्री लाखन सिंह गुर्जर, किशनपुर के सचिव श्री जगदीश सिंह कुशवाह, भरथरी के सचिव श्री जगदीश प्रसाद बाथम, डांग गुठीना के सचिव श्री अरविंद सिंह राजपूत व ग्राम पंचायत घाटीगाँव (बरई) के सचिव श्री आशुतोष गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।