मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: शिकायत पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, FIR के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदाय सामग्री की मिली थी शिकायत

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Strict Action of Collector

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: शिकायत पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, FIR के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश में आमजन को विभिन्न विभाग की 68 सेवाओं का मौके पर लाभ दिलाने, पूर्व से प्राप्त लंबित और नवीन आवेदनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने 10 मई से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान-2 चलाया जा रहा है। अभियान में शिविर लगा कर भी प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये हैं।

अभियान अंतर्गत सागर जिले में 17 मई को आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के हितग्राहियों ने उनको उपहार स्वरूप प्राप्त एलईडी टीवी में बार-बार खराबी आने संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर सागर श्री दीपक आर्य ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए संदेह के आधार पर संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सागर से 19 मई को सीआरपीसी की धारा 420, 467, 468 एवं 471 में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा शीघ्र कार्यवाही करते हुए मामले आरोपी प्रीति साहू के पति मुकेश साहू मेसर्स एसआरके इंटरप्राइजेस से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने एलईडी टीवी, नई दिल्ली से क्रय किया जाना बताया। जानकारी के आधार पर सागर से मुकेश साहू एवं नई दिल्ली से एक अन्य आरोपी राजू गुप्ता को भी हिरासत में लेकर कार्यवाही की जा रही है।

गढ़ाकोटा नगरपालिका द्वारा 8 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सभी वर-वधुओं को 11 हजार रूपये नगद और 38 हजार रूपये की सामग्री प्रदाय की गई थी। इसमें गद्दा, बर्तन सेट (51 नग), पलंग (लोहे का), पंखा (टेबिल फेन), प्लास्टिक टेबिल-कुर्सी सेट, चांदी का सामान पायल, माथे की बिंदी, बिछिया, सोने का मंगलसूत्र, दीवाल घड़ी, सिलाई मशीन, चादर, तकिया इत्यादि के साथ एलईडी टीवी भी उपहार स्वरूप दी गई थी।

वर-वधू को उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता एवं दर निर्धारण के लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा ई-टेण्डर से निविदा आमंत्रित की गई थी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने के बाद सभी सामग्रियों के सेंपल की जाँच भी समिति द्वारा सभी निविदाकर्ताओं के समक्ष में कराई गई। इस प्रक्रिया के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा दर एवं मानक निर्धारित किये गये। इसी आधार पर नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा द्वारा क्रय आदेश संबंधित फर्मों को दिया गया।