मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 17 सितंबर से

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मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 17 सितंबर से

भोपाल :  भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमपी में आगामी 17 सितंबर से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान प्रारंभ हो रहा है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, पीएम स्वनिधि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग, बौद्धिक दिव्यांग के लिए आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता, दिव्यांग छात्रवृद्धि, नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से, नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, आयुष्मान भारत निरामय मध्यप्रदेश, लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्जवला, मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत, भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, आहार अनुदान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड/पशुपालक, किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन और किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से) शामिल हैं। इन योजनाओं से संबंधित विभाग अपने-अपने विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके इसके लिए सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। पोर्टल में एक पृथक मॉडयूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगइन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिक निगम, अपर कलेक्टर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।