CM Chouhan’s Big Announcement: MP में 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जायेंगी

मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 तक की 6000 से अधिक अवैध कालोनियां वैध हुई

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CM Chouhan’s Big Announcement: MP में 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जायेंगी

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि MP में 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जायेंगी।

भोपाल में आयोजित समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 6000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 31 दिसंबर 2016 तक की अवैध कालोनियों को ही वैध किया जाना था मगर अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को भी वैध किया जा सकेगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा यह भी की है कि जो विकास शुल्क की राशि अवैध कॉलोनी के रहवासियों से ली जा रही है, वह अब नहीं ली जाएगी। यानी नगरी निकाय और पंचायत द्वारा ही सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रहवासी संघों के गठन का भी आव्हान किया ताकि उसके माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा सके। अवैध कालोनियों में बने मकानों को भी वैध माना जाएगा और उस पर बैंक लोन भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को निर्देश दिए कि वह उनकी घोषणाओं के मद्देनजर जल्द ही प्रस्ताव बनाए हैं और कैबिनेट में मंजूर करवा कर उसे लागू कर दें . शहरी क्षेत्रों में आने वाले गरीबों-मजदूरों को 5 रू में भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है। जीवन में अपना एक पकाना चाहे छोटा क्यों ना हो। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। मकान के बिना जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मकान ईंट गारे का भवन नहीं एक पवित्र मंदिर होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर होता है।

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भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि अपनी संतान के लिए मकान बनाना आवश्यक है। शहरों में मध्यमवर्गीय निर्धन और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार कामकाज के लिए आने वाले लोग, बच्चों की पढ़ाई के लिए आने वाले लोग रहते हैं। उन्हें अपना मकान हो ऐसी इच्छा होती है। जिंदगी भर की पूंजी मकान में पाई पाई जोड़ कर बचाकर लगाई जाती है।

कई बार ऐसे भूखंड ले लेते हैं जो अनधिकृत होते हैं। उस पर मकान निर्मित हो जाने के बाद उसे उसके अवैध होने की जानकारी मिलती है। यह नागरिकों के साथ न्याय नहीं है। अनाधिकृत होने के कलंक को मिटाना है।अपना आशियाना बनाना अवैध नहीं है।

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राज्य सरकार ग्रामों में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना संचालित कर रही है। शहरों में भी बरसो पुराने पट्टाधारियों को मालिक बनाया जा रहा है इसी तरह जीवन भर परिश्रम से अपनी अर्जित कमाई लगाकर मकान बनाने वालों को अनधिकृत नहीं मान सकते। कॉलोनाइजर गड़बड़ ना करें इस पर भी नियंत्रण आवश्यक है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधोसंरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। लोगों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए आवश्यक निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिए।

अब इन कालोनियों में नागरिकों को बैंक ऋण मिल सकेगा। विधायक सांसदों निधि की राशि दी जा सकेगी। रहवासी संघ भी बनाए जाएं। स्वच्छता और सफाई पर सभी नागरिक ध्यान रखें। हमारी कालोनियां स्वच्छता में पीछे ना रहे, यह जन अभियान प्रारंभ होना चाहिए। मकान निर्मित हो जाने के बाद संपूर्ण वातावरण स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। यहां रहवासी संघों को सभी नगरीय निकाय आवश्यक सहयोग करें। कॉलोनियों को स्वच्छ सुंदर बनाने पर ध्यान दिया जाए।