
CM Rekha Gupta Attackedदिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में केस दर्ज! आरोपी की पहली तस्वीर आई सामने!
CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है।सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। हमलावर ने सीएम पर अटैक क्यों किया ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।
नई दिल्ली: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस हिरासत में है। उसका नाम राजेश सकरिया बताया जा रहा है। शख्स की उम्र 41 साल के करीब बताई जा रही है। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर ‘जन सुनवाई’ के दौरान हमला हुआ है। साप्ताहिक ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गईं। फिलहाल, हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लिया जा चुका है।दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।
Image of individual who attacked Delhi CM Rekha Gupta. Picture has been verified by official sources https://t.co/oQsI7oYXwE pic.twitter.com/jIYvacsIn4
— ANI (@ANI) August 20, 2025
आरोपी का नाम राजेश खिमजी सकरिया
बताया जा रहा है कि हमला करने वाले शख्स का नाम राजेश खिमजी सकरिया है। वह व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीएम के जनसुनवाई में आया था। जब वह मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचा, तो वह चिल्लाने लगा और उसी दौरान रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हमला एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने किया, जिसने मुख्यमंत्री पर हमला करने से पहले उन्हें कुछ कागजात दिए थे। आरोपी पर कई आपराधिक मामले भी सामने आये हैं –
आरोपी का आपराधिक इतिहास
(1) भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017, दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
(2) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
(3) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
(4) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
(5) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है।

रेखा जी को मेडिकल निगरानी में रखा गये है
सीएम रेखा गुप्ता फिलहाल मेडिकल निगरानी में हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंच गए हैं। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, इस घटना को उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने अहम जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है। वह राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है।
पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करना- 132BNS, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना- 221 BNS और 109BNS हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।




