छह माह में रिटायर होने वाले और निलंबित कर्मचारियों की सूची तैयार करा रहे कलेक्टर
भोपाल: चुनाव के लिए छह माह से कम समय शेष रहने की स्थिति को देखते हुए कलेक्टरों ने अब जिलों में निलंबित और छह माह में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों को एक माह में यह काम पूरा कर लेने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों व अधिकारियों से जुड़ी हर छोटी जानकारी भी तैयार करने के लिए कहा गया है।
चुनाव के मद्देनजर तैयार किए जाने वाले डेटाबेस में कर्मचारी का स्थानांतरण, मृत्यु व सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की जानकारी डिलीट करने का काम भी जिलों में शुरू हो गया है। जिलों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में पूरा दर्ज कराया जा रहा है। कलेक्टरों को यह भी कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति आगामी छ: माह में होने जा रही है, उनकी जानकारी विशेष रूप से निर्धारित कालम में दर्ज करें। जो कर्मचारी निलंबित हैं, उनका निलंबन आदेश की छायाप्रति साथ में संलग्न करने के भी निर्देश हैं। जिलों में विभाग प्रमुखों से कलेक्टरों द्वारा कहा जा रहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना के आधार पर ही जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कर्मचारी से संबंधित जानकारी जैसे जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी, श्रेणी, वेतन एवं राजपत्रित इत्यादि की जानकारी निरंक अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट न होने पाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
संविदा, आउटसोर्स, स्थायी, अस्थायी की सूची अलग होगी
डेटाबेस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मूल वेतन, मूल पद, स्थायी, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी का स्पष्ट उल्लेख करने के लिए भी कहा गया है। इसमें महिला एवं पुरुष का उल्लेख सतर्कता पूर्वक अंकित करने, गंभीर बीमार एवं चिकित्सा अवकाश तथा मातृत्व अवकाश, सीसीएल अवकाश का उल्लेख करते हुए स्वीकृति आदेश एवं संबंधित दस्तावेजों की कॉपी मांगने का काम भी किया जाएगा।
कर्मचारियों की तीन विधानसभा बतानी होगी
जो सूची तैयार कराई जा रही है उसमें कर्मचारियों की कार्यालय की विधानसभा, वर्तमान निवास की विधानसभा एवं मूल निवास की विधानसभा की जानकारी जानकारी सही-सही देना होगा। कर्मचारी का बैंक खाता और आईएफएससी सहित अन्य अपडेट भी मांगे गए हैं ताकि निर्वाचन डयूटी की सूचना एवं मानदेय वितरण में बाधा न हो। स्तनपान कराने वाली महिला कर्मियों की जानकारी दर्ज करते समय निर्वाचन ड्यूटी से छूट कालम लिखा जाएगा।