Collector’s Action: डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग पर 2 कर्मचारी निलंबित

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Project Officer Suspended

Collector’s Action: डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग पर 2 कर्मचारी निलंबित

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग के मामले में दो सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों, मिलन सिंह वरकड़े और रमाशंकर मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत की गई है।

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आदेश के अनुसार, तहसीलदार अधारताल (वर्तमान तहसीलदार कुण्डम) दीपक पटेल की रिपोर्ट में सामने आया कि न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/400/बी-121/2023-24 में उनके डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग हुआ है।

निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय क्रमशः कुंडम और सिहोरा कार्यालय नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।