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Collector’s Action in Ujjain: चायना नायलॉन डोर के उपयोग-बिक्री पर 25 नवंबर से आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगाया

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Collector’s Action in Ujjain: चायना नायलॉन डोर के उपयोग-बिक्री पर 25 नवंबर से आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगाया

उज्जैन। जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंगबाजी में चायना डोर का प्रयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल खतरनाक होता है और डोर अत्यधिक धारदार होती है। चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों/पशु/पक्षियों के कटने तथा चोट पहुँचने की घटनाएं घटित हुई है।

चायना डोर के उपयोग से भविष्य में भी घटना-दुर्घटना होना संभव है जिसमे जनहानि, धनहानि, पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावना भी रहती है। चायना डोर के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चायना डोर पर कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा 25 नवंबर से आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगाया जाता है।

जिले में मानव/पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने एवं दुर्घटनाओ की रोकथाम के लिए एवं जन सामान्य के हित/जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने यह प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलोन डोर (चायना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा,न ही उपयोग करेगा और न ही भण्डारण करेगा। मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय-विक्रय एवं निर्माण किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति/पशु/पक्षियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो।