हाईकोर्ट के आदेश पर आयुक्त ने निरस्त किया जनसेवक का तबादला

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High Court's Order

हाईकोर्ट के आदेश पर आयुक्त ने निरस्त किया जनसेवक का तबादला

भोपाल: नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर परिषद के जनसेवक का तबादला किए जाने पर वह तबादला आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट जबलपुर चलागया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर नगरीय प्रशासन आयुक्त ने उनका तबादला आदेश निरस्त कर दिया है।

नगरीय प्रशासन संचालनालय ने सीहोर जिले के नगर परिषद जावर के जनसेवक राजेश कुमार वैद्य का तबादला रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी में कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ वैद्य ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। उन्होंने नगरीय प्रशासन संचालनालय में भी आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी के जावर नगर परिषद में स्थाई कर्मी के पद पर पदस्थ होंने और उनके बच्चे भी जावर में रहकर पढ़ाई करने का जिक्र करते हुए कहा था कि तबादले के कारण वे अपने दांपत्य जीवन का निर्वहन व्यवस्थित नहीं कर पा रहे है। पत्नी, बच्चे जावर में है इसके कारण पारिवारिक परेशानियों को देखते हुए उन्होंने स्थानांतरण निरस्त करने को कहा था। हाईकोर्ट जबलपुर ने अपने आदेश में कहा है कि जनसेवक राजेश कुमार वैद्य नगर परिषद का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है|

वह स्टेट कॉडर का कर्मचारी नहीं है। कोर्ट ने उन्हें नगर परिषद जावर में रखे जाने और इस संबंध में तीस दिन के भीतर कार्यवाही करने को कहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव ने जावर नगर परिषद में जनसेवक के पद पर पदस्थ राजेश कुमार वैद्य का तबादला आदेश निरस्त कर दिया है।