एग्जिट पोल पर आज 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंध
छतरपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत 7 से 30 नवम्बर तक एग्जिट पोल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किये गये हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को पूर्वाहन 7 बजे से 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।