Computer Baba Acquitted by Court : अतिक्रमण मामले में कंप्यूटर बाबा को सेशन कोर्ट ने बरी किया, केस में 5 पहले ही बरी!

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Computer Baba Acquitted by Court : अतिक्रमण मामले में कंप्यूटर बाबा को सेशन कोर्ट ने बरी किया, केस में 5 पहले ही बरी!

नगर निगम ने आश्रम को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त किया था, कई सामग्री जब्त भी हुई!

Indore : करीब 5 साल पुराने चर्चित अतिक्रमण मामले में शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी के खिलाफ चल रहे प्रकरण में फैसला सुनाया। जिला सत्र न्यायालय के जज देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने बाबा को मामले में दोषमुक्त करार दिया। इससे पहले इसी केस में शामिल पांच अन्य आरोपियों को पहले ही बरी किए जा चुके हैं।

मामला नवंबर 2020 का है, जब इंदौर नगर निगम ने कथित तौर पर चरागाह की जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया था। साथ ही बाबा को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेकर इंदौर सेंट्रल जेल भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान आश्रम से एक राइफल, एयरगन, कृपाण, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और कुछ बैंक खातों की जानकारी जब्त की गई थी। बाबा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

कंप्यूटर बाबा जिन्हें शिवराज सरकार में 2018 में राज्यमंत्री का मिला था, बाद में कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में ‘मिर्ची यज्ञ’ तक कराया था। उनके आश्रम को गिराए जाने को खुद दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों, जब्ती की वैधता और कानूनी प्रक्रिया की जांच के बाद बाबा को बरी करने का निर्णय सुनाया। फैसले को लेकर बाबा समर्थकों में संतोष देखा गया।