Cotpa Act : पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को कोटपा अधिनियम की दी जानकारी!
जिला तंबाकू नियंत्रण समिति का गठन!
Ratlam : जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तंबाकू नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए रतलाम जिले के पुलिस लाइन केंद्र पर डॉक्टर जीवन चौहान, अशोक अग्रवाल, बगदीराम बघेल, अशोक मेहता, आशीष चौरसिया आदि ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित किया। जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान आशीष चौरसिया ने बताया कि कोटपा (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है।
धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध हैं। धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है।
कार्यक्रम के दौरान अशोक अग्रवाल ने पोस्टर एवं पुस्तिका का विमोचन कराया तथा तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति सचेत किया। बगदीराम बघेल ने बताया कि वे स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित होने के बाद वर्तमान में स्वस्थ होकर 84 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। इसलिए बीमारी से घबराने की बजाय समय पर अपनी जांच और उपचार करना चाहिए। अशोक मेहता ने सभी के स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जीवन चौहान (फिजिशियन) ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, नपुंसकता आदि जैसी अनेक बीमारियां होती हैं। गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए सावधानी ही इसका मुख्य उपचार है।
कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी सूबेदार कैलाश बघेल और रक्षित निरीक्षक कार्यालय के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप-संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा, जिला जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, डॉक्टर गोपाल यादव एवं डॉक्टर दिनेश पेंढारकर का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग रहा।
कोटपा अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
– सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर 200 रुपये तक का जुर्माना!
– तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध!
– अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध!
– शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध!
– तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित करना!
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी।