Councilor’s Election Declared Void : इंदौर की वार्ड 44 की भाजपा पार्षद निशा देवलिया का चुनाव शून्य!
Indore : विधानसभा पांच के वार्ड 44 की भाजपा पार्षद निशा देवलिया के चुनाव को जिला कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। इस मामले में कांग्रेस नेता पिंटू मिश्रा ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मुकेश नाथ ने उक्त फैसला सुनाया।
कांग्रेस नेता के अधिवक्ता केपी गनगौरे ने बताया कि निकाय चुनाव में भाजपा पार्षद ने रिटर्निंग आफिसर को सम्पति संबंधी शपथ पत्र पेश किया था। इसमें 200 स्क्वेयर फीट का मकान होने का उल्लेख किया था। विपक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि भाजपा पार्षद का जगजीवन राम नगर में 1600 स्क्वेयर फीट का दो मंजिला मकान है। रिटर्निंग आफिसर को जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें भवन संबंधी जानकारी गलत दी थी।
नामांकन फार्म भरते समय भी कलेक्टर के समक्ष गलत जानकारी देने की बात रखी गई थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने फार्म की सूक्ष्मता से जांच नहीं की। बता दें, उक्त चुनाव में निशा देवलिया के समक्ष पिंटू की पत्नी नंदिनी मैदान में थी। नंदिनी को 1026 वोटों से करारी हार मिली थी।
पार्षद पति रुपेश देवलिया नामांकन फार्म में भवन संबंधी जानकारी में किसी प्रकार की गलती नहीं की। न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसका सम्मान करते हैं। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।