Gang Rape Case : IAS और पूर्व विधायक पर गैंगरेप का केस दर्ज करने का कोर्ट का आदेश!

तमंचे दिखाकर रेप किया, दबाव में पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं दी!

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Gang Rape Case : IAS और पूर्व RJD विधायक पर गैंगरेप का केस दर्ज करने का कोर्ट का आदेश!

Patna : अदालत ने रविवार को पटना पुलिस को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से बलात्कार के मामले में गैंगरेप का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली के एक होटल में हुई रेप की यह घटना 2021 में सामने आई थी। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब पर महिला से तमंचे की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था।
पीड़िता के वकील की याचिका पर सुनवाई के बाद दानापुर सिविल कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित महिला ने यह याचिका 2021 में दायर की थी। इसके बाद खंडपीठ ने पटना पुलिस से मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी थी, फिर भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसके विफल होने पर अदालत ने मामले को खारिज कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने एसीजेएम के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया और अपने फैसले में कहा कि पटना पुलिस को रेप पीड़िता की शिकायत पर मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसीजेएम दानापुर कोर्ट में पेश करनी है। कोर्ट ने इस मामले में पटना पुलिस की उदासीनता को भी नोटिस किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर दानापुर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि अधिकारी संजीव हंस और गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में मौजूद थे।

महिला के साथ क्या हुई थी घटना
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने 2021 में पटना पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि विधायक गुलाब यादव ने उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिया था। एक दिन विधायक यादव ने उन्हें पटना के रुकनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया। इस दौरान विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद विधायक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
महिला ने बताया कि गुलाब यादव ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और दिल्ली केम एक होटल में बुलाया। वहां आईएएस संजीव हंस भी मौजूद था। दोनों ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

फरियादी के अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा का आरोप है कि 2021 में दोनों ने ऐसा किया था। पीड़िता के वकील ने कहा कि गुलाब यादव उस वक्त झंझारपुरम विधानसभा से राजद के विधायक थे और संजीव हंस पटना में आईएएस अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पटना पुलिस को 2021 में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कई बार लिखित शिकायत की। लेकिन, हाईप्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस खामोश रही और कोई कार्रवाई नहीं की. तब उसने दानापुर के एसीजेएम की अदालत में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया, लेकिन वहां भी इस आधार पर इसे खारिज कर दिया गया कि पुलिस ने रिपोर्ट जमा नहीं की। अधिवक्ता ने कहा कि अब पटना हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद दानापुर सिविल कोर्ट के एसीजेएम ने आईएएस संजीव हंस और विधायक गुलाब यादव दोनों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।