CBDT Extends ITR Date : आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई!

ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, अब ITR की सीमा भी बढ़ाई!

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CBDT Extends ITR Date : आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 7 नवंबर की गई!

New Delhi : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित की गई तारीख को कुछ विशेष श्रेणी के लिए बढ़ा दिया। इसके पहले अकाउंट ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख पहले 31 अक्टूबर, 2022 थी। इसे बढ़ाकर अब 7 नवंबर कर दिया गया। अब 7 नवंबर तक करदाता ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से इसे भरने के लिए डेडलाइन जारी की जाती है जिसके भीतर टैक्सपेयर्स को हर हाल में टैक्स भरना होता है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई।

CBTD ने कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है। यह पहले 31 अक्टूबर थी। इसे अब बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया। घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उन कंपनियों के लिए ITR दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

क्या है नियम और शर्तें?

जिन लोगों ने डेडलाइन तक किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं भर सके, वे अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। लेकिन, इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं। इस सुविधा के तहत आप रिटर्न तो भर लेंगे, लेकिन आपको कुछ जुर्माना देने के साथ, ब्याज और सेटऑफ के लाभ वंचित होना पड़ेगा।