Dewas : सरकारी नोट प्रेस से रुपए चुराने वाले डिप्टी कंट्रोलर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। वह जूते में रुपए छुपाकर ले जाता था। उसके पास से 90.58 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। हाई सिक्योरिटी वाले इस संस्थान में ये अपनी तरह की अनोखी घटना थी। यह मामला देश की करेंसी से जुड़ा होने के कारण बहुचर्चित था और आरोपी को तब से लेकर अब तक जमानत नहीं मिल पाई थी, हर बार उसकी जमानत की अर्जी न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी।
प्रेस की सुरक्षा एजेंसी CISF ने बैंक नोट प्रेस देवास के डिप्टी कंट्रोलर मनोहर वर्मा को 19 जनवरी 2018 को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी ली गई तो उसके पास से नोटों की गड्डी मिली। बाद में उसके दफ्तर और घर पर भी दबिश दी गई। इस कार्रवाई में करीब 90.59 लाख रुपए जब्त किए गए। घर में नोट गद्दों के अंदर से भी मिले थे। आरोपी जूते में छिपाकर रुपए घर ले जाता था। मामले की जांच के दौरान कुछ सुपरवाइजरों को भी निलंबित किया गया था।
बीएनपी थाना पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाना प्रभारी उमराव सिंह ने बताया आरोपी मनोहर वर्मा को धारा 489 बी व सी, 409 में सजा हुई है। दो धाराओं में आजीवन कारावास एक में 7 साल की सजा है। इसके अलावा तीनों धाराओं में 75 हजार रुपये का अर्थदंड किया।