Last Date For Filing IT Returns:आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख का ऐलान किया
आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।
विभाग ने ITR से जुड़े कुछ फॉर्म भी जारी किए हैं। सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए.अभी करदाता वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय का रिटर्न दाखिल करेंगे।
कैटेगरी के हिसाब से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
( 1 ) इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, HUF, AOP, BOI या जिनकी अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।
( 2 ) जिन कारोबारियों के अकाउंट ऑफ एकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
( 3 ) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।
( 4 ) रिवाइज्ड आईटीआर और डेफर्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
ITR विलंब शुल्क और जुर्माना
यदि करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न किए गए कर की राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, धारा 234एफ के तहत, करदाताओं को देय तिथि चूकने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होते हैं। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1000 रुपये देनी होगी।