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Death in Custody: IGP समेत 7 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास!
चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी और सात अन्य पुलिस कर्मियों को पहाड़ी राज्य के कोटखाई में 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष सीबीआई न्यायाधीश अलका मलिक ने आठ आरोपी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आठ आरोपियों में आईजीपी जहूर हैदर जैदी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मनोज जोशी, उपनिरीक्षक राजिंदर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक दीप चंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और राणित सतेता शामिल थे।
अदालत ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित सूरज सिंह के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने की भी सिफारिश की, जबकि सीबीआई के लोक अभियोजक अमित जिंदल ने अपराध की गंभीरता के कारण कड़ी सजा दिए जाने की दलील दी।
सजा की मात्रा पर बहस के दौरान दोषियों के वकीलों ने अदालत से उनकी उम्र, पारिवारिक प्रतिबद्धताओं और अच्छे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर नरमी बरतने की प्रार्थना की।