

Death Penalty for Conversion & Misconduct : MP में धर्मांतरण करवाने वालों और दुराचारियों को फांसी की सजा, मुख्यमंत्री की घोषणा!
Bhopal : जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को मध्यप्रदेश में फांसी की सजा दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम यह प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे उनके लिए भी फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धर्मांतरण और दुराचरण किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ है।
इसलिए सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर इन कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देंगे। मासूम बेटियों के साथ दुराचार के मामले में सरकार बहुत कठोर है, इसलिए इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जोर जबरदस्ती और बहला फुसलाकर दुराचार करने वालों को छोड़ने वाली नहीं है। हम किसी भी हालत में ऐसे लोगों को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में मतांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा। ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होगी, सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। मतांतरण कानून में बदलाव होगा, इसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे मतांतरण के मामलों पर डॉ मोहन यादव ने यह सख्ती दिखाई। ऐसे में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसमें मतांतरण कराने वालों की फांसी की सजा दी जाएगी।
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प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मतांतरण के मामले
मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से पिछले कुछ समय में मतांतरण के कई मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ मामले ऐसे भी थे, जिसमें युवकों ने दूसरा नाम बताकर युवतियों से नजदीकी बढ़ाई और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव बनाया।
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