Defamation Case : दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस में आरोप तय, अगली सुनवाई 1 जुलाई को!

वीडी शर्मा ने अपने खिलाफ दिए बयान पर मानहानि का यह मामला दर्ज कराया!

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Defamation Case : दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस में आरोप तय, अगली सुनवाई 1 जुलाई को!

Bhopal : सात साल पुराने बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल के MP- MLA कोर्ट ने मानहानि केस में आरोप तय कर दिए। भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत ये आरोप तय किए है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने अब इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया।

उनके बयान का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए।