Defamation Case : CM शिवराज, पार्टी अध्यक्ष और मंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दायर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झूठी अफवाह फैलाई गई

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Jabalpur : जिला अदालत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मंगलवार को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। यह मुकदमा राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्णा तन्खा ने दायर किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण केस में दिए गए फैसले को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने को लेकर यह केस फाइल किया गया।

पूर्व एडवोकेट जनरल और राज्यसभा सांसद शशांक शेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में OBC के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की थीं। इसके चलते उनकी साख पर बट्टा लगा है। सांसद तन्खा ने तीनों को कानूनी नोटिस भेजते हुए 3 दिन के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा था। लेकिन, इस अवधि में तीनों ने माफी नहीं मांगी।

एडवोकेट शशांक शेखर ने कहाकि इसके बाद जिला न्यायालय में शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहाकि हम अलग-अलग समुदायों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का असली चेहरा सामने लाने का काम करते रहेंगे। यह लोग अपनी छवि बचाने के लिए कुछ लोगों के सामने इनकी पोल खुल चुकी है।