अजय कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट
भ्रष्टाचार मिटाने और साफ सुथरा प्रशासन देने का वायदा करके सत्ता में आई दिल्ली की आप सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में सफाई दे रही है।
एक जनहित याचिका मे आरोप लगाया गया है कि आप ने 2020 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के एक महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी, जो दो साल बीतने के बाद भी नहीं हुई।
याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत को बताया कि दिल्ली में लोकायुक्त का पद दिसंबर 2020 से खाली पड़ा है, लेकिन वायदा करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच को बताया कि नये लोकायुक्त के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें एक नाम की संस्तुति की गयी और आगे की प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।