Indore : महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने पर कलेक्टर ने तेजाजी नगर क्षेत्र में रहने वाले हरजीतसिंह पिता बलवंत सिंह छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए। हरजीतसिंह की उम्र 60 साल है।
जारी आदेश के अनुसार हरजीतसिंह छाबड़ा 2008 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। वह लगातार महिलाओं खासकर अबोध बालिकाओं का रास्ता रोककर उनके साथ छेड़छाड़ जैसे अपराध करने का आदी है। उसकी गतिविधियों से आम जनता खासकर बालिकाओं एवं महिलाओं में काफी दहशत है। कहा गया कि उससे लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है। हरजीतसिंह महिलाओं खासकर अबोध बालिकाओं के प्रति अपराध करने का आदतन अपराधी है।
इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक महिलाओं के प्रति विकृत एवं वहसी मानसिकता का होकर दुर्दांत अपराधी है और बखौफ होकर लगातार बालिकाओं एवं महिलाओं के विरूद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। महिलाएँ एवं अबोध बालिकाएं इसके आतंक से अत्यंत भयभीत होकर अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। कहीं भी अबोध बालिकाओं को अकेले में देखता है तो इस पर विकृत एवं वहशी मानसिकता हावी हो जाती है। इसके द्वारा समस्त अपराध अबोध बालिकों के साथ घटित किए गए हैं।
गत 9 फरवरी 2022 को इसके द्वारा एक नाबालिग के साथ पामदी गार्डन में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी की गई। इस घटना से क्षेत्र के रहवासी काफी आक्रोशित है। पुलिस उपायुक्त जोन-4 जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी भंवरकुआं के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ने हरजीतसिंह छाबड़ा पिता बलवंत सिंह छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए है।