भोपाल : प्रदेश के विकास प्राधिकरण अब नगर विकास योजना से भिन्न विकास योजना में फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज, पार्क,उद्यान तथा मार्ग के निर्माण कार्य भी संचालक मंडल की स्वीकृति लेकर करा सकेंगे।
नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब शहर की सीमा के अंतर्गत विकास प्राधिकरण और नगर विकास योजना से भिन्न विकास योजना के घटकों जैसे मार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज बनाने, पार्क तथा उद्यान के काम जो लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियां नहीं करा रही है। शहर के विकास के लिए ये काम जरुरी है या लोक निर्माण विभाग और अन्य निर्माण एजेंसियों के पास बजट नहीं है। बजट मिलने में देरी हो रही है तो शहर के विकास कार्यो को पूरा कराने के लिए विकास प्राधिकारण इन कामों को करा सकेंगे। लेकिन ऐसे कामों को कराने के लिए विकास प्राधिकरण की पिछले साल की वास्तविक आय के दस प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकेगी।
*यह होगा फायदा-*
शहर के विकास के लिए तात्कालिक रुप से किसी मार्ग, पार्क, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना जरुरी है। जिस काम से प्राधिकरण की सीमा में आने वाली जनसंख्या को फायदा मिलेगा। जो काम करना बहुत जरुरी हो उसे पूरा कराया जा सकेगा। इससे शहर के विकास के लिए कई जरुरी काम बिना राज्य शासन की निर्भरता के विकास प्राधिकरण अपने बजट से पूरा कर सकेंगे। इससे विकास कार्यो को पूरा करने में तेजी आएगी और योजनाओं के पूरे होंने मेें लेटलतीफी से बचा जा सकेगा।