Didn’t Get Job Because of Tattoo : हाथ पर टैटू होने पर CRPF ने नौकरी के अयोग्य माना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यह गलत, उसे नियुक्ति पत्र दें!

युवक ने कहा कि उसने सर्जरी से टैटू निकला दिया, सिर्फ हल्का सा निशान बचा, जिसे हटा दिया जाएगा!

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Didn’t Get Job Because of Tattoo : हाथ पर टैटू होने पर CRPF ने नौकरी के अयोग्य माना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यह गलत, उसे नियुक्ति पत्र दें!

Mumbai : हाथ में टैटू के निशान की वजह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में नौकरी के लिए अनफिट बताए गए युवक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिट माना। युवक को राहत देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार की संबंधित अथॉरिटी को चार हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, बशर्ते युवक नियुक्ति के अन्य सभी मानकों को पूरा करता हो।

छात्र के फिजिकल और दूसरे टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन पर कोर्ट ने कहा कि केवल टैटू के निशान के चलते युवक को नौकरी से वंचित करना ठीक नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि युवक नियुक्ति के अलावा किसी अन्य लाभ (सीनियरिटी) का हकदार नहीं होगा। युवक के दाहिने हाथ में टैटू का निशाना पाया गया था। इस आधार पर युवक को नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में युवक ने दावा किया गया था कि उसने सर्जरी से टैटू को निकलवा दिया है।

फैसले को मनमानी वाला बताया

युवक ने कहा कि सिर्फ़ निशान बचा है, जिसे खत्म करने के लिए भी वह जरूरी इलाज के लिए भी तैयार है। ऐसे में उसे अयोग्य ठहराने का निर्णय मनमानीपूर्ण है। इसलिए न्याय हित के विपरीत उक्त निर्णय को रद्द कर दिया जाए। नवंबर 2024 को सभी टेस्ट में सफल होने के बाद युवक का मेडिकल परीक्षण किया गया था।

सिर्फ टैटू की स्याही रह गई

मेडिकल जांच में युवक के दाहिने हाथ पर टैटू की स्याही (5×2 इंच) का एक निशान पाया गया था। लिहाजा युवक को पद के लिए अपात्र करार दिया गया था। जस्टिस एमएस कर्णिक और जस्टिस एनआर बोरकर को बेंच के सामने युवक की याचिका पर सुनवाई हुई।

सलामी वाले अंग पर टैटू स्वीकार नहीं

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडवोकेट वाईएस भाटे ने कहा कि टैटू सैन्य बल के अनुशासन के लिए अप्रिय माना जाता है। सलामी देने वाले अंग पर टैटू बनवाना स्वीकार नहीं है। इस तरह उन्होंने युवक को नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई का समर्थन किया था।