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स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का अमला वार्ड क्रमांक 19 व 20 में पंहुचकर तबेले के मालिक गोपाल-तुलसीराम, सुमीत-दिनेश, किशोर-लक्ष्मण, सीताबाई व उंकारलाल-बाबुलाल को समझाइश दी कि वे अपने तबेले एवं बाड़ों को शहर से बाहर स्थानांतरित करें अन्यथा सूचना-पत्र की समयावधि पश्चात नगर निगम द्वारा तबेले एवं बाड़ों को हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मामले में निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों से दुर्घटना होने के साथ-साथ यातायात भी प्रभावित होता हैं। मवेशियों के बाड़े व तबेलों से शहर तो गंदा होता ही हैं साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता हैं। निगम एक्ट के विरूद्ध शहर में संचालित गाय, भैंस, सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं। नियत समयावधि में मवेशी पालकों द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते हैं तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाहीं की जाएगी।
