Discrimination Against Pensioners: वेतन वृद्धि को लेकर पेंशनर्स ने सरकार को दिया लीगल नोटिस
भोपाल: प्रदेश के पेंशनरों ने वेतन वृद्धि को लेकर सरकार को लीगल नोटिस दिया है।
इस संबंध में संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि 31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवानिवृत्ति शासकीय सेवकों को 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ देने के संबंध में 15 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में केवल न्यायालयीन आदेश लाने वालों को ही वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है।
जोशी ने आरोप लगाया है कि वित्त विभाग प्रदेश के पेंशनरों के साथ लगातार भेदभाव कर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है एवं समरूप उदाहरण/न्यायालयीन निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26 अप्रैल 2017 को जारी परिपत्र का पालन नहीं करने के कारण न्यायालय में प्रकरणो की अनावश्यक बढ़ोतरी कर उच्च न्यायालय द्वारा WP क्रमांक- 20876/2016 में पारित आदेश की अवमानना की जा रही है।
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि वेतन वृद्धि के संबंध में 15 मार्च 2024 को जारी परिपत्र में संशोधन कर मृत एवं शारीरिक व आर्थिक रूप से कमजोर सहित सभी प्रभावित पेंशनरों को लाभ देने वाला आदेश जारी किया जाए, के संबंध में लिखे गए पत्रों पर मुख्य सचिव सहित वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण एसोसिएशन ने अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्य सचिव, वित्त सचिव आयुक्त कोष एवं लेखा सहित संचालक पेंशन को संशोधित आदेश जारी करने का लीगल नोटिस दिया है। वेतन वृद्धि को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए उपादान अधिनियम 1972 के प्रावधान अंतर्गत उपादान की राशि एवं अवकाश नगदी कारण का लाभ सहित एरियर्स देने के लिए 15 दिवस का समय नोटिस में दिया गया है।