

DPI Orders: अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक,लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी
भोपाल: DPI Order: शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए लगाए गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं आगामी 30 अप्रैल तक ही ली जा सकेगी।
इस संबंध में राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश, समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) को पत्र लिखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में लिखा गया है कि शासकीय विद्यालयों मे शैक्षणिक व्यवस्था हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध सत्र 2024-25 में विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये थे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की सेवायें विद्यालय मे रिक्त पद होने की स्थिति में 30 अप्रैल 2025 तक ली जा सकेगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।