खाने के तेल सस्ता होगा, सरकार उठाने जा रही ये कदम

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बसंत पाल की विशेष रिपोर्ट 

देश में खाद्य तेलों की बढ़ती क़ीमतों से उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंडोनेशिया से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध से जो आपूर्ति बाधित हुई है, उससे निपटने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाने जा रही है।

फिलहाल सरकार के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार सरकार के पास 40 से 45 दिनों का स्टॉक मौजूद है और सरकार को उम्मीद है कि इंडोनेशिया पाम तेलों के निर्यात पर लगी पाबंदी जल्द ही हटा लेगा।

खाद्य सचिव ने कहा कि इंडोनेशिया में 407 लाख मैट्रिक टन पाम तेल का उत्पादन होता है, जबकि खपत करीब 200 लाख मैट्रिक टन की ही होती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडोनेशिया के पास जल्द ही निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा।

मप्र में खाद्य तेल, तिलहन पर स्टाक लिमिट

मध्यप्रदेश में खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 प्रभावशील हो गया है। इसके तहत सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मंगूफली, सनफ्लावर तथा पाम के खाद्य तेल एवं तिलहनों की स्टाक सीमा फुटकर तथा थोक व्यापारियों के लिये निर्धारित कर दी गई है।

आदेश के अनुसार खाद्य तेल की स्टाक सीमा फुटकर व्यापारी के लिए 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिये 500 क्विंटल, बडे़ पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की बड़ी चैन) के तहत फुटकर दुकानों के लिए 30 क्विंटल तथा डिपो के लिये एक हजार क्विंटल और प्रस्संकरण कर्ता के लिए भण्डारण क्षमता के 90 दिन निर्धारित किए गए हैं।

इसी तरह खाद्य तिलहन के संबंध में फुटकर व्यापारी के लिये 100 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिये दो हजार क्विंटल, प्रस्संकरणकर्ता के लिये खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार सीमा तय की गई है।

बताया गया है कि प्रत्येक व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक जिनके द्वारा खाद्य तेल एवं तिलहन का कय, विक्रय के लिये संग्रहण किया जाता है को निर्देशित किया गया है कि वे लेखे नियत प्रारूप ‘अ’ में रखें गए हैं।

जिसमें दिनांक, प्रारंभिक स्टॉक, आवक, योग, विक्रय की गई मात्रा, शेष स्टॉक, विशेष टीप का उल्लेख रहे। साथ ही खाद्य तेल/तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाए।

इसे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अद्यतन किया जाए।

कोई भी व्यापारी जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रैक्चर, आयातक, निर्यातक या उसका अभिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति इस आदेश का का उल्लंघन नहीं करें।

इन निर्देशों का पालन कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रतिष्ठान की जांच करेंगे तथा नियंत्रण आदेश में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।