Election Declared Void : हाईकोर्ट ने खरगापुर के BJP विधायक का चुनाव शून्य घोषित किया! 

टीकमगढ़ जिले की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी टिप्पणी की!

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Election Declared Void : हाईकोर्ट ने खरगापुर के BJP विधायक का चुनाव शून्य घोषित किया! 

Jabalpur : खरगापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह का चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले सभी लाभ औऱ सुविधाओं से वंचित करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने ये फैसला देते हुए पिछले विधानसभा चुनाव (2018) में निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए टीकमगढ़ जिले की तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी टिप्पणी की। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में चुनाव के जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं देने को भी कहा गया।

कोर्ट ने ये आदेश 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल लोधी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। चंदा सिंह ने विधायक के रूप में लोधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट में चंदा सिंह की और से एडवोकेट राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।

कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक चंदारानी गौर ने दायर यह की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने दो नामांकन पत्र दायर किए थे। पहले नामांकन में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागीदारी में है। दूसरे नामांकन में उन्होंने लिखा कि उनकी और उनके परिवार की किसी भी कंपनी में भागीदारी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। दूसरे नामांकन में भागीदारी नहीं होने की जानकारी दी गई।

अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में खरगापुर विधानसभा सीट से याचिकाकर्ता विजयी हुई थीं। इसके खिलाफ अनावेदक ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करते हुए राहुल सिंह लोधी पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अनावेदक ने अभी तक हाईकोर्ट में कॉस्ट जमा नहीं कराई। अनावेदक ने नामांकन पत्र में भी कॉस्ट लगाए जाने की जानकारी नहीं दी है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था।