Embezzlement Case : गबन कांड में कलेक्टर ने FIR के निर्देश दिए!
Indore : कलेक्टर कार्यालय के देयकों के आहरण में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने सहायक ग्रेड-तीन मिलाप चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।
वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी टीएस बघेल ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के देयकों का आयुक्त, कोष एवं लेखा कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा 16 एवं 17 मार्च को जिला कोषालय इंदौर कार्यालय के निरीक्षण में देयकों का परीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर के सहायक ग्रेड-तीन मिलाप चौहान के वेतन खाता क्रमांक 20318207305 (आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0030418) भारतीय स्टेट बैंक में पत्नी मनीषा बाई एवं मेसर्स एक्सट्रीम सॉलूशन के नाम से वेंडर बनाकर ई-पेमेंट फैल्ड चालानों को विभिन्न रिफंड देयकों से भुगतान किए गए।
इसकी प्रथम दृष्टया राशि एक करोड़ रूपये से अधिक होना प्रतीत होता है, जो आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय गबन की श्रेणी में आता है। उक्त अनियमितता के कारण कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने सहायक ग्रेड-तीन मिलाप चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।