
Employees Promotion in MP: 54 विभागों के ACS, PS, सचिव और HOD ने समझी पदोन्नति देने की प्रक्रिया
भोपाल: मुख्य सचिव अनुराग जैन और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने गुरुवार को मंत्रालय में सभी 54 प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को बताया कि नये पदोन्नति नियमों के तहत किस तरह विभागों में पदोन्नति दी जाना है। पदोन्नति के क्या-क्या प्रावधान है, पदोन्नति कैसे दी जाना है, नियमों का पालन किस तरह करना है यह सब उन्हें बताया गया। इस विचार-विमर्श के बाद एक महीने के भीतर मध्यप्रदेश में सरकारी महकमों में पदोन्नति मिलना शुरु हो जाएगी।
मंत्रालय में अपर, उप और अवर सचिव सहित सेक्शन आॅफिसर के पदों तथा वर्कर्स डिपार्टमेंट में लोक निर्माण, जलसंसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों में ईएनसी,चीफ इंजीनियर, और एसई के पद तक पदोन्नति नहीं मिलेगी। क्योंकि लोक निर्माण विभाग में सभी एसई आरक्षित वर्ग से है, यहीं वष्ठिता के आधार पर ईएनसी के सात और चीफ इंजीनियर के 20 पदों पर प्रभार में कार्यरत है। नए पदोन्नति नियमों के हिसाब से यही अफसर डीपीसी के बाद नियमित किए जाएंगे। मंत्रालय में पदोन्नति के लिए अपर सचिव के तीन, उपसचिव के 14 और अवर सचिव के 65 पद आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। जिस फीडर कैडर से पदोन्नति होना है उनमें 2002 के पदोन्नति नियमों के हिसाब से 2016 तक पदोन्नति पा चुके कर्मचारियों में आरक्षित वर्ग से है। फीडर याने सेक्शन आफिसर और अवर सचिव के जो पद भरे है वे उन पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी आरक्षित वर्ग से है यही आगे नये पदोन्नति नियमों के हिसाब सेभरे जाएंगे। अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में सिर्फ सहायक ग्रेड तीन का प्रमोशन सहायक ग्रेड दो के पद पर ही हो पाएगा।
नये नियमों के तहत आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को बोनस अंक प्रमोशन मे केवल एक तक सीमित कर दिया गया है पहले यह असीमित था। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में वरीयता दी जाती रही है यदि उच्च पद पर 36 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग से भरे तो प्रमोशन में अनारक्षित वर्ग को मौका दिया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को यह अधिकार होंगे कि एसटी के पदों पर बीस एक्स और एससी के पदों पर 16 वाई में आगे जोंने वाली डीपीसी में यदि एससी और एसटी के दस प्रतिशत पद भर जाते है तो उसे घटाकर पांच प्रतिशत कर सकते है। इसका फायदा सामान्य अफसरों को मिलेगा।
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नये पदोन्नति नियम 2025 से लागू किए जा रहे है। इसके चलते 2016 से 2025 के बीच के अधिकारियों के कार्यकाल में प्रमोशन का फायदा नहीं मिलेगा। 2016 में भर्ती हुए अफसरों को 2025 में पदोन्नति मिलेगी। इससे वे नये भर्ती अफसरों के समकक्ष हो जाएंगे। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, खााद्य निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर समेत पचास हजार से अधिक अधिकारी प्रभावित होंगे।





